बलिया में, POCSO एक्ट के एक अपराधी को चार साल की सश्रम जेल और ₹3000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई
Ballia News: बलिया जिले के थाना शहर, चारपुर बेदुआ के निवासी और शिवचंद्र शाह के पुत्र संजय शाह की पहचान अपराधी के रूप में हुई है।
Ballia News: बलिया में एक ऐतिहासिक फैसले में, विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), कोर्ट नंबर 8 ने POCSO अधिनियम के एक अपराधी को चार साल की कठोर कारावास की सजा और ₹3,000 का जुर्माना लगाया। यह फैसला सफल 'ऑपरेशन कन्विक्शन' वकालत का परिणाम है। बलिया जिले के थाना शहर, चारपुर बेदुआ के निवासी और शिवचंद्र शाह के पुत्र संजय शाह की पहचान अपराधी के रूप में हुई है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354(A), 506 और POCSO अधिनियम की धारा 7/8 के अनुसार, एफआईआर संख्या 938/2017 के तहत मामला दर्ज किया गया था। POCSO अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, आरोपी को अदालत ने दोषी पाया और ₹2,000 के जुर्माने के साथ चार साल की कठोर कारावास की सजा दी। जुर्माना न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
उन्हें इंडियन पीनल कोड की धारा 506 के तहत भी दोषी पाया गया और ₹1,000 जुर्माने के साथ एक साल की कड़ी जेल की सज़ा दी गई। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सज़ा होगी। सीधे शब्दों में कहें तो, शिकायतकर्ता ने घटना की शिकायत थाना शहर की पुलिस से की। मुकदमे में दावा किया गया है कि उसकी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर घसीटने और शोर मचाने पर उसे धमकी देने के बाद आरोपी भाग गया।
पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और केस दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने "ऑपरेशन दोषसिद्धि" अभियान के तहत इस सजा के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने किया था। इस केस की पैरवी अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने की।
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