कोर्ट ने बलिया रेप-POCSO एक्ट के आरोपी को 25 साल जेल और 26,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Ballia News: बलिया के नरही पुलिस स्टेशन के पास दौलतपुर में रहने वाले स्वर्गीय रामस्वरूप पटेल के बेटे गोपाल पटेल को दी गई। आरोपी को विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), कोर्ट नंबर 8 द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया।

Nov 27, 2025 - 10:37
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कोर्ट ने बलिया रेप-POCSO एक्ट के आरोपी को 25 साल जेल और 26,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सांकेतिक फोटो

Ballia News: बलिया की एक अदालत ने बलात्कार और POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोपी एक व्यक्ति को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उस पर ₹26,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा बलिया के नरही पुलिस स्टेशन के पास दौलतपुर में रहने वाले स्वर्गीय रामस्वरूप पटेल के बेटे गोपाल पटेल को दी गई।

आरोपी को विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), कोर्ट नंबर 8 द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। उसे ₹25,000 जुर्माना और 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। इसके अलावा, उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 के तहत दोषी पाया गया और एक साल की सश्रम कारावास और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया।

जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" नाम का कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। बलिया पुलिस मॉनिटरिंग सेल और प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सफल कैंपेन की वजह से आरोपी को यह सज़ा मिली। मामले की जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने 16 अगस्त, 2021 को नरही पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी।

उनके मुताबिक, आरोपी गोपाल पटेल कई महीनों से उनकी 15 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था। शिकायत में दावा किया गया है कि पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद उसने दवा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। इस शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई और नरही पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इस केस में ADGC राकेश कुमार पांडे प्रॉसिक्यूटर थे।

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